ASG बोले- हमारे पास आर्यन की चैट मौजूद, मानशिंदे का सवाल- आपने चैट कब डाउनलोड की!

दोस्तों ड्रग्स केस में आज आर्यन की कस्टडी खत्म हो रही है ऐसे में उसे मुंबई की एक अदालत में पेश किया जा रहा है। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे एक बार फिर से उन्हें जमानत दिलवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एनसीबी ने आर्यन खान समेत सात अन्य लोगों को 11 अक्तूबर तक रिमांड पर लेने की मांग की है। आर्यन खान समेत 7 लोगों की 11 अक्तूबर तक हिरासत की मांग करते हुए एनसीबी ने अदालत को बताया कि वह अभी भी छापेमारी कर रही है और इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है।


 ASG अनिल सिंह ने अदालत से कहा- हम कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमें सभी के रिमांड की जरूरत है। हमारे पास आर्यन की चैट मौजूद है। इसपर सतीश मानशिंदे ने हंसते हुए कहा- आपने चैट कब डाउनलोड की? दूसरी तरफ आर्यन के वकील मानशिंदे ने कहा कि, ‘आर्यन को खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था और वो एक दोस्त के साथ वहां गया था। उसे क्रूज पर जाने का एक भी पैसा नहीं दिया गया और ना ही वो किसी ऑर्गनाइजर को जानता है’। उन्होंने आर्यन खान के पैडलर को जानने की खबर का भी खंडन किया है। साथ ही एनसीबी पर आरोप लगाया है वो सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर केस बना रहे हैं जबकि उन्हें मेरे क्लाइंट से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।

ड्रग केस में आर्यन खान का नाम पहली बार तब सामने आया जब 2 अक्तूबर को गोवा के लिए जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान आर्यन समेत आठ लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान सभी को 3 अक्टूबर को 22 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया और पूछताछ की गई। इसके एक दिन बाद ही आर्यन और दो अन्य को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन जांच अधिकारियों को सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने चार पेज का बयान दिया है। आर्यन 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहेंगे, जबकि ड्रग ब्यूरो 11 अक्टूबर तक हिरासत बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस मामले में छानबीन करते हुए एनसीबी ने मंगलवार रात मुंबई के पवई इलाके से एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया और ड्रग्स जब्त किया।

इसके अलावा एनसीबी कल रात से बांद्रा, जुहू और गोरेगांव में छापेमारी कर रही है और अब तक इस मामले में कुल 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। NCB के मुताबिक मामले में तीन व्यक्तियों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS एक्ट) की धारा 8C, 20B, 27 (किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के सेवन के लिए दंड) और 35 (दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अनुमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

About Himanshu

Check Also

Jhalak Dikhla Jaa 11: Confirmed Contestant; Check out the Complete list

Anaother season of Jhalak Dikhla Jaa a Dance reality show is again here to grab …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *